बरेली के कस्बा नवाबगंज की पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जननमानती वारंट किया जारी
बरेली के कस्बा नवाबगंज में रही पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर का कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। उनपर धोखाधड़ी और जालसाजी कर फर्जी तरीके से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र हासिल करने के मुकदमे की विवेचना में पुलिस को सहयोग न करने पर कार्रवाई की हुई है। नवाबगंज पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो उनकी सम्पत्ति को पुलिस के द्वारा नवाबगंज की पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर पिछड़ा वर्ग के आरक्षित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव 2017 में लड़ी थी। चुनाव जीत कर वह चेयरमैन बनी थी। लेकिन शहला ताहिर की जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरेन्द्र सिंह राठौर ने उन्हें सामान्य जाति का बताते हुए मुख्यमंत्री समेत पिछड़ा वर्ग आयोग से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद मामले की जांच करने के बाद शहला ताहिर का पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और डीएम के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक चोखे सिंह ने उनके खिलाफ थाना नवाबगंज में धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना एसआई प्रदीप कुमार कर रहे थे। इस मुकमदमे की विवेचना में पूर्व चेयरमैन शहला ताहिर ने पुलिस का कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस के तलाशने पर भी वह नहीं मिली। जिस पर एसआई ने कोर्ट में पत्र दे उनका गैर जमानती वारंट जारी करने की याचना की थी। जिसके बाद
कोर्ट ने उनका गैर जामनती वारंट जारी किया है। अब अगर वह कोर्ट में हाजिर नहीं होती है। तो उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाएगी। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमें की विवेचना में पूर्व चेयरमैन पुलिस का सहयोग नहीं कर रही थी। कोर्ट ने उनका गैर जामनती वारंट जारी किया है। अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनकी सम्पत्ति कुर्क की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।