लखनऊ : अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के सत्यापन 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। अपात्र लाभार्थियों का पहचान करते हुए उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा और नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस संबंध में खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ।अप्पर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि लाभार्थियों के विवरण में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है । कुछ लाभार्थी समयानुसार पात्रता श्रेणी में नहीं रह जाते हैं । उन्होंने बताया कि प्रचलित राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्डो का सत्यापन निरस्त कर उनकी जगह पर नए पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्ड जारी किया जा रहा है।सत्यापन के समय परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु ,निवास स्थान आदि विवरण का समावेश राशन कार्ड डेटाबेस में किया जाता है ।इस संबंध में कुछ कार्ड धारकों की मृत्यु या उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण राशन कार्ड धारकों के अपात्र होने की संभावना बनी रहती है। सत्यापन करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन ) आदेश 2016 में दी गई है।