सीतापुर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि महिला कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 18 वर्ष आयु तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों अथवा किसी एक की मृत्यु कोविड-19 महामारी के संक्रमण से 01 मार्च 2020 को या इसके बाद हुयी हो, के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु रू० 4000/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा जाती है तथा कक्षा 9 व उसके ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है व बालिका की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उनके विवाह हेतु रू० 101000/- दिये जाने का प्रावधान है। जनपद मे कुल 101 बच्चों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है तथा 10 बच्चों को लैपटॉप वितरित किये गये है। योजनान्तर्गत बच्चे के 18 वर्ष आयु पूर्ण करने अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने जो भी पहले हो तक लाभ प्रदान किया जाता है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष आयु तक तथा 18 से 23 वर्ष आयु तक के ऐसे बच्चे जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक/डिप्लोमा कर रहे है, के माता-पिता दोनों अथवा किसी एक की मृत्यु दिनांक 01.03.2020 के पश्चात किसी कारण से हुयी हो, के भरण-पोषण, शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था हेतु एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को रू० 2500/- प्रतिमाह माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनपद में कुल 585 बच्चों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे कोविड-19 महामारी के संक्रमण से मृत्यु होने की स्थिति में कोविड-19 की पॉजीटिव परीक्षण रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में मान्य नहीं), निवास प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आवेदक एवं बच्चों के आधार कार्ड, विद्यालय जिसमें बच्चा अध्ययन कर रहा है का प्रमाण पत्र, अभिभावक के साथ बच्चे का एक संयुक्त फोटो, माता या पिता या अभिभावक के साथ बच्चे का संयुक्त बैंक खाता होना आवश्यक है।
नोट-योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी एवं आवेदन हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय कमरा संख्या 23 कलेक्ट्रेट, सीतापुर में सम्पर्क किया जा सकता है।