मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
सीतापुर दिनांकः-26.08.2022 पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 26.08.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना तालगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 0087/2018 धारा 376(1) भा.द.वि बनाम अमन उर्फ अमनदीप सिंह उर्फ फोरमैन पुत्र कश्मीर सिंह निवासी मोहम्मदी थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 26.08.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-17 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अमन उर्फ अमनदीप सिंह उर्फ फोरमैन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376(1) भा.द.वि में दस वर्ष कठोर कारावास व 20,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।