हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूवऀ मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनायी गयी है | यह सजा रामपुर की एम पी/ एम एल ए कोटऀ ने सुनाई है | कोटऀ ने उन पर 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है| 3साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है | इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं |
आजम खान के वकील विनोद यादव ने बताया की कोटऀ ने आजम खान को25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है| साथ ही उन्हें उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया है|
दर असल , आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पी एम नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डी एम के खिलाफ अमयाऀदित टिप्पणी करने का आरोप है| यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था| इसमें उन्होंने रामपुर मे तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे|