*पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत*
⚡वाराणसी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देवकांत शुक्ला की अदालत ने ग्राम गुरहूपुर थाना केराकत जौनपुर निवासी आरोपित उमेश यादव को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राणा यादव व वीर बहादुर सिंह जेलर ने पक्ष रखा।
⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी बड़ागांव थाना प्रभारी अश्वनी कुमार चतुर्वेदी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि मुखबिर से सूचना मिली की कुछ संदिग्ध बदमाश वाराणसी से जौनपुर की तरह जा रहे हैं। पुलिस टीम ने उनको रूकने के लिए कहां तो वह लोग पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। जिसमें फूलपुर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार राय के सीने पर गोली लग गयी। यदि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नहीं होते तो निश्चित जान चली जाती। पुलिस वाले बदमाश को चेतावनी देते हुए सरेंडर करने के लिए कहें लेकिन बदमाश हम पुलिस वालों को निशाना करके लगातार फायर करते रहे, पुलिस वालों की तरफ से भी इक्का-दुक्का फायर किया गया। काफी देर बाद जब उधर से फायरिंग बंद हुई तो पुलिस वाले बदमाशों के करीब पहुंच कर देखा तो एक बदमाश के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी थी और खून निकल रहा था तथा पास में ही एक आदत पिस्टल पडा था। गोली लगे बदमाश को पकड़ लिया गया तथा दो अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े हुए बदमाश से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सदानंद यादव उर्फ झग्गड़ यादव बताया तथा भागने वाले बदमाशों का नाम उमेश यादव तथा विशाल यादव बताया तथा यह भी बताया कि बरामद पिस्टल उसकी है तथा वाहन बुलेरो गाड़ी के संबंध में बताया कि यह विशाल उर्फ विकास यादव की है और इसी गाड़ी से हम तीनो लोग 3 अक्टूबर 2022 को पिंडरा बाजार में पीछा करके आए थे। गाड़ी विकास विशाल यादव चला रहा था। वह और उमेश यादव ने कृपाशंकर यादव उर्फ गोरख यादव तथा अमन यादव को गोली मारी थी। हमारा उनसे रुपए के लेनदेन का विवाद था। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए पिंडरा अस्पताल रवाना किया गया।
⚡" वाराणसी