कानपुर जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाख जी ने पोलिंग पार्टियों को दिये निर्देश
पत्रकार दीपक मिश्रा
कानपुर नगर : जिलाधिकारी श्री विशाख जी0 द्वारा कल दिनांक 11 मई, 2023 को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान को सकुशल, शांतिपूर्वक व सुचारु रूप से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से आज रवाना हुई पोलिंग पार्टियो की स्थिति जानने हेतु विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग पार्टियों से संवाद स्थापित करते हुए निम्न निर्देश दिए:-
• ट्रेनिंग में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः से पालन सुनिश्चित किया जाए।
• किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करते हुए उन्हें अवगत कराना सुनिश्चित करें।
• मतदान प्रारम्भ किये जाने हेतु सभी पोलिंग पार्टियों को एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल समयानुसार कराए जाने का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
• 60 मतदान केन्द्रो को माडल मतदान केन्द्र के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिनमें सिविल डिफेन्स, एनसीसी, स्काउट आदि के माध्यम से मतदान मित्रों की तैनाती की गयी है। उक्त मतदान मित्रों द्वारा मतदान हेतु आने वाले वृद्ध एवं दिव्यांगो मतदाताओं का सहयोग प्रदान करेगें।
• एलिम्कों के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं हेतु व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गयी है।
• मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा - (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
(2) आधार कार्ड।
(3) पासपोर्ट।
(4) ड्राइविंग लाइसेन्स ।
(5) आयकर पहचान पत्र (PAN CARD) |
(6) राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
(7) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
(8) फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि।
(9) फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र ।
(10) फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स |
(11) फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र ।
(12) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
(13) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (N.P.R.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
(14) सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र।
(15) राशनकार्ड।