*खाद्यान्न से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर किया जारी।*
*डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने सर्वसाधारण का आह्वान करते हुए बताया कि वर्तमान में जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2023 के अन्तर्गत 7897 अंत्योदय एवं 194005 पात्र गृहस्थी राशनकार्ड प्रचलित है, जिनकों को प्रतिमाह राशन वितरण निर्धारित तिथियों में कराये जाने के लिए नगरीय क्षेत्र में 124 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 243 उचित दर की दुकानें संचालित है। वर्तमान नीति के अनुसार सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के लिए नामित परिवहन ठेकेदार का दायित्व है कि यह सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को निशुल्क एवं पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न पहुचायेंगें तथा सम्बन्धित उचित दर विक्रेता निःशुल्क एवं पूर्ण मात्रा में सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार से मानकानुसार खाद्यान्न प्राप्त करते हुए, निर्धारित तिथियों में पूर्ण मात्रा में गुणवत्तयुक्त खाद्यान्न लाभार्थियों में निःशुल्क वितरित करेगें। उन्होंने बताया कि यदि उपरोक्त व्यवस्थान्तर्गत किसी भी उचित दर विक्रेता से परिवहन ठेकेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है तथा किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा राशनकार्ड धारक को ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने के तुरंत बाद खाद्यान्न नहीं दिया जाता अथवा कम खाद्यान्न दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित तत्काल अपनी शिकायत सम्बन्धित तहसील में उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी / क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर (परिवहन ठेकेदार के लिए) कार्यालय अथवा क्रियाशील कॉलसेंटर एवं टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 पर भी दर्ज करा सकतें है। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।*